प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ परिवार के एक ही व्यक्ति को मिल सकेगा


जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राकेश दुबे ने बताया है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यालय को बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए इकाई संख्या 35 इकाईयो का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।

इसके लिए लाभार्थियो का चयन समिति द्वारा किया जायेगा। चयनित लाभार्थियो बैंको के माध्यम से इस योजना का लाभ दिलाया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रू0 25 लाख तक की उत्पादन आधारित परियोजनाएं एवं रू0 10 लाख तक की सेवा आधारित परियोजनाएं लगायी जा सकती है। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण है।

इस योजना का लाभ परिवार के एक ही व्यक्ति को मिल सकेगा जिससे वह केवल नई इकाई स्थापित कर सकता है। इस योजना में सामान्य वर्ग के आवेदकों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा अन्य समस्त आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत धनराशि का वहन स्वयं के अंशदान के रूप में किया जायेगा।

परियोजना का वित्तपोषण सम्बन्घित सेवा क्षेत्र की बैंक द्वारा किया जायेगा। सामान्य वर्ग के आवेदकों की परियोजना पर 25 प्रतिशत तथा अन्य समस्त आवेदकों के लिए 35 प्रतिशत धनराशि मार्जिन मनी अनुदान के रूप में अनुमन्य है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पूर्णतयः आनलाइन है। इच्छुक व्यक्ति 10 जुलाई तक kvic online/pmegp portal पर आनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।