बिगड़ते हालात के बाद नए नियम लागू पीएम मोदी ने बुलाई मुख्यमंत्रियों की बैठक

बिगड़ते हालात के बाद नए नियम लागू पीएम मोदी ने बुलाई मुख्यमंत्रियों की बैठक


बिगड़ते हालात के बाद नए नियम लागू पीएम मोदी ने बुलाई मुख्यमंत्रियों की बैठक



नई दिल्ली: ज्यादा समय नहीं हुआ, जब देशभर में कोरोना के मामले केवल 8 हजार से 9 हजार तक सिमटकर रह गए थे। हालांकि, मार्च महीना शुरू होते ही कोरोना वायरस के नए मामलों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और स्थिति लगभग बीते साल जैसी ही हो गई है।

भारत में रोजाना आने वाले कोरोना के नए मामलों की संख्या 26 हजार को एक बार फिर से पार कर गई है। स्थिति को देखते हुए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 मार्च को मुख्यमंत्रियों संग बैठक बुलाई है तो वहीं महाराष्ट्र में दिन-ब-दिन बिगड़ते हालात के बाद यहां एक बार फिर से सख्स पाबंदियां लगाए जाने की घोषणा की गई है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है तो कुछ राज्य कर्फ्यू पर विचार कर रहे हैं। कोरोना के नए मामलों की रफ्तार ने सरकार की चिंता फिर बढ़ा दी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 मार्च को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। यह बैठक वर्चुअल होगी और दोपहर साढ़े बारह बजे से शुरू होगी। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ कई बार बैठक कर चुके हैं। इस बैठक में पीएम मोदी कोरोना के बढ़ रहे मामलों के साथ-साथ टीकाकरण की रफ्तार की भी समीक्षा कर सकते हैं। महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल, रेस्तरां, स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय 31 मार्च तक आधी क्षमता के साथ काम करेंगे। महाराष्‍ट्र सरकार ने आदेश में कहा है कि जो भी सिनेमा हॉल, होटल या रेस्तरां में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए पाए गए, उन्‍हें तब तक सील कर दिया जाएगा, जब तक कोरोना महामारी केंद्रीय सरकार द्वारा एक आपदा के रूप में अधिसूचित नहीं रहती। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि इन प्रतिष्ठानों में किसी को भी बिना मास्क पहने या तापमान की जांच किए बगैर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सिनेमा हॉल, होटल, ऑफिस यह सुनिश्चित करेंगे कि आगंतुकों के मास्क पहनने के नियम और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम लागू करने की खातिर उनके पास पर्याप्त कर्मी हैं। ये पाबंदियां शॉपिंग मॉल पर भी लागू होंगी। राज्य की अधिसूचना में कहा गया कि जहां तक संभव हो कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा जाए। विवाह समारोह में 50 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं होगी। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।